Rajasthan New Transfer Policy : राजस्थान में अब नए प्रकार से होंगे ट्रांसफर, यहां से देखे नई ट्रांसफर पॉलिसी क्या है.

Rajasthan New Transfer Policy : प्रदेश की भजन लाल सरकार ट्रांसफर के लिए नई पॉलिसी ला रही है। क्योंकि पिछले 20 साल से अभी तक नई ट्रांसफर नीति में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तथा अब इसमें बदलाव के संकेत दिए गए हैं। तथा इसमें अभी नियम बनाए जा रहे हैं। इसके बाद से राजस्थान में स्थानांतरण के लिए नई पॉलिसी अमल में लाई जाएगी। इस लेख के माध्यम से हम आपको राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पॉलिसी के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाएंगे।

Rajasthan New Transfer Policy : राजस्थान में अब नए प्रकार से होंगे ट्रांसफर, यहां से देखे नई ट्रांसफर पॉलिसी क्या है.

Sarkari Karmchari Transfer Policy

राजस्थान सरकार अब केंद्र की तरह ही ट्रांसफर पॉलिसी ला रही है। जिसमें कुछ बदलाव किए जा रहे हैं। नई तबादला नीति को जल्द ही लागू कर दिया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा इसके लिए कॉमन एसओपी जारी कर दी है। जिसके तहत अब 3 साल से पहले सरकारी कर्मचारियों का ट्रांसफर नहीं किया जा सकेगा। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 2 वर्ष तक ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य करना होगा। इस नियम को सभी विभागों में भेज दिया गया है। जिसमें कर्मचारियों से सुझाव लिए जा रहे हैं। समस्त सुझाव मिलने के बाद इसे अंतिम रूप से घोषित कर दिया जाएगा। राजस्थान नई ट्रांसफर पॉलिसी 2024 में कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। जिसकी जानकारी आगे उपलब्ध करवाई जा रही है।

Rajasthan New Transfer Policy

  • सरकारी कर्मचारियों को कम से कम 2 वर्ष तक ग्रामीण परिक्षेत्र में काम करना होगा।
  • एवं सरकारी कर्मचारी का ट्रांसफर 3 वर्ष तक नहीं किया जा सकता।
  • सरकारी कर्मचारियों को उनके समकक्ष पदों पर ही ट्रांसफर किया जाएगा
  • यदि किसी कर्मचारी पर कोई प्रकरण है जैसे अनुशासनात्मक कार्रवाई एवं उसके दोषी होने पर उसे ट्रांसफर नहीं किया जाएगा।
  • इसके अलावा कई नियम भी बनाए गए हैं जिन पर विस्तार से चर्चा की गई है। कुछ नियम निम्न है:-

नई ट्रांसफर पॉलिसी में कर्मचारियों के लिए दो कैटेगरी बनाई गई

कर्मचारियों के लिए संख्या के आधार पर दो कैटेगरी में विभाजित किया गया है। प्रथम कैटिगरी में 2000 से अधिक संख्या वाले विभागों में लागू होगी एवं दूसरी कैटेगरी 2000 से कम संख्या वाले विभागों के लिए लागू होगी।

ट्रांसफर पॉलिसी के लिए पोर्टल तैयार किया जाएगा

ट्रांसफर पॉलिसी के लिए राज्य सरकार द्वारा आवश्यक कर्मचारी पोर्टल तैयार किया जाएगा। तथा इस पोर्टल को तैयार राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाएगा। जिसमें राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण के नियम शामिल होंगे।

कैसे होगा राजस्थान में ट्रांसफर यह रहे नई पॉलिसी के नियम।

सबसे पहले विभाग को खाली पदों का विवरण 1 से 30 जनवरी के मध्य प्रकाशित करना होगा। उसके बाद सरकारी कर्मचारी तब आदमी के लिए 1 फरवरी से 28 फरवरी तक आवेदन कर सकते हैं। उसके बाद ट्रांसफर के आवेदनों पर 1 मार्च से 31 मार्च तक पर्सन काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के बाद अधिकतम 30 अप्रैल तक स्थानांतरण आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

सबसे पहले राजस्थान में किन सरकारी कर्मचारी का होगा ट्रांसफर

राजस्थान सरकार ने नई ट्रांसफर पॉलिसी में कुछ सरकारी कर्मचारियों को प्राथमिकता देने के लिए नियमों में बदलाव किए हैं। जिसके अनुसार वे सरकारी कर्मचारी जो दिव्यांग है, विधवा है, एकल महिला है, भूतपूर्व सैनिक है, स्पोर्ट्स कोटे से हैं, पति पत्नी दोनों नौकरी में होने पर एक जिले में स्थानांतरण, यह नियम पति पत्नी स्थानांतरण शासनादेश में लागू है, असाध्य रोग से पीड़ित हो एवं शहीदों के परिजनों को ट्रांसफर में प्राथमिकता दी जाएगी। यानी इन व्यक्तियों का ट्रांसफर सबसे पहले दिया जाएगा।

Rajasthan New Transfer Policy Check

जल्द ही राजस्थान में तबादला नीति के लिए पीडीएफ जारी की जाएगी। जैसे ही पीडीएफ जारी की जाएगी हम आपको अपडेट कर देंगे

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